कुसुम योजना के तहत 60% अनुदान पर किसानों को मिलेगा सोलर पंप
अच्छी फसल के लिये सिंचाई का सुनिश्चित साधन का होना आवश्यक है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प मुहैया कराई जा रही है, जिससे किसानों के लिये समय पर अपनी फसलों की सिंचाई करने में कोइ परेशानी नहीं हो और फसलों की लागत में भी कमी आए।
भारत सरकार द्वारा देश भर में इसके लिए कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प पर सब्सिडी देने के लिए किसानों से आवेदन माँगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कर इच्छुक किसान सोलर पम्प की बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करने के बाद किसानों को चालान के माध्यम से अपने अंश की राशि बैंक शाखा में जमा करानी होगी।
सोलर पम्प पर दिया जाने वाला अनुदान
किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की लागत का कुल 60 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी. किसानों को लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा स्वयं देना होगा।
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सोलर पम्प की क़ीमत एवं अनुदान
- सरकार ने 2 एचपी डीसी और एसी सर्फेस पम्प के लिए 1 लाख 44 हजार 526 रूपये मूल्य निर्धारित किया है। जिसमें किसानों को मात्र 57 हजार 810 रूपये देना होगा, शेष राशि सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा दी जाएगी।
- वहीं 2 एचपी. डीसी सबमर्सिबल पम्प का मूल्य 1 लाख 47 हजार 131 रुपए निर्धारित है। इस पर किसानों को 88 हजार 278 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और किसानों का अंशदान 58 हजार 835 रूपये होगा.
- 2 एचपी. एसी सबमर्सिबल की लागत मूल्य 1 लाख 46 हजार 927 रूपये, सब्सिडी 88 हजार 756 रूपये और किसानों के अंशदान की राशि 59 हजार 71 रूपये होगा.
- 3 एचपी एसी एवं डीसी सबमर्सिबल की क़ीमत सरकार ने 1 लाख 94 हजार 516 रुपए रखी है। इसमें किसानों को 1 लाख 16 हजार 710 रूपये का सब्सिडी मिलेगा जबकि शेष राशि 77 हजार 806 रूपये किसानों को अंशदान के रूप नें देना होगा.
- वहीं 3 एचपी. एसी सबमर्सिबल के लिए सोलर पम्प की लागत 1 लाख 93 हजार 460 रूपये निर्धारित है. इस पर सरकार किसानों को 1 लाख 16 हजार 076 रूपये सब्सिडी देगी। जबकि शेष राशि अंशदान के रूप में किसानों को 77 हजार 384 रूपये देना होगा |
- 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल की क़ीमत कुसुम योजना के तहत 2 लाख 73 हजार 137 रूपये लागत मूल्य तय है. 5 एचपी. एसी सबमर्सिबल पर सरकार 1 लाख 63 हजार 882 रूपये का अनुदान देगी, जबकि अंशदान के रूप में किसानों को शेष राशि 1 लाख 09 हजार 255 रूपये देना होगा.
- 7.5 एचपी.एसी सबमर्सिबल की क़ीमत सरकार नें 3 लाख 72 हजार 126 रूपये तय किया है. इस पर सरकार किसानों को 2 लाख 23 हजार 276 रूपये अनुदान देगी, जबकि शेष राशि 1 लाख 48 हजार 850 रुपए किसानों को देना होगा।
- 10 एचपी.एसी सबमर्सिबल की लगत मूल्य 4 लाख 64 हजार 304 रूपये निर्धारित है. इस पर किसानों को 2 लाख 78 हजार 582 रूपये अनुदान मिलेगा, जबकि शेष राशि 1 लाख 85 हजार 722 रुपए किसानों को देना होगा।
- सिचाई के लिये पम्प के लिये इच्छुक किसानों के खेतों में बोरिंग होना आवश्यक है. राज्य उन्हीं किसानों को योजना का लाभ देगी जिनके खेत में बोरिंग उपलब्ध होगा.
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इसके लिए कुछ नियम बनायें हैं:
- 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच का बोरिंग होना चाहिए.
- किसानों को बोरिंग स्वयं करानी होगी.
- 22 फिट तक 2 एचपी सर्फेस, 50 फिट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक 5 एचपी सबमर्सिबल तथा 300 फिट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एवं 10 एचपी के सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते हैं.
- जलस्तर के अनुसार किसान पंप का चयन करेंगे.
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagriculture.com पर पंजीकरण होना आवश्यक होगा.
ऑनलाइन बुकिंग और टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इण्डियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।